नोएडा-ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर सील।

✍️ योगेश राणा

बिना रेडियोलॉजिस्ट चल रहे थे अल्ट्रासाउंड केंद्र! प्रशासन ने कसी नकेल

Noida: गौतमबुद्ध नगर के स्वास्थ्य विभाग ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध और मानकों के विपरीत चल रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि जिला प्रशासन ने सेक्टर-37 समेत कई अन्य इलाकों में छापेमारी कर कुल पांच अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील किया है और स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि भ्रूण लिंग परीक्षण या बिना लाइसेंस के मशीन चलाने वाले किसी भी संस्थान के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कार्रवाई का आधार:

यह पूरी कार्रवाई पीसीपीएनडीटी (PCPNDT) एक्ट 1994 (Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act) के तहत की गई है। विभाग के अनुसार, इन केंद्रों पर निम्नलिखित कमियां पाई गईं अल्ट्रासाउंड के समय अधिकृत रेडियोलॉजिस्ट का न होना,केंद्रों के पास संचालन हेतु आवश्यक वैध पंजीकरण और नवीनीकरण कागजात नहीं थे और केंद्र चलाने के लिए तय किए गए तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था।

सील किए गए केंद्र:-

स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि कई केंद्रों पर निर्धारित डॉक्टर (रेडियोलॉजिस्ट) मौजूद नहीं थे और वे बिना वैध दस्तावेजों के संचालित हो रहे थे।

खोड़सी:- यहां स्थित लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर को मानकों की अनदेखी के कारण सील कर दिया गया है।

बिसरख:- टीम ने नवजीवन डायग्नोस्टिक सेंटर पर कार्रवाई करते हुए इसे बंद कराया।

करनपुरा:- यहां संचालित हर्ष अल्ट्रासाउंड सेंटर भी विभागीय जांच में फेल पाया गया और इसे सील किया गया।

दनकौर:- कृष्णा हॉस्पिटल में नियमों के उल्लंघन पर अल्ट्रासाउंड मशीन को सील कर दिया गया।

नोएडा सेक्टर-37:- इस क्षेत्र में भी केंद्रों पर छापेमारी की गई, जहाँ डॉक्टर की अनुपस्थिति में जांच की जा रही थी।