ट्रेन से सफर? अब तय वजन से ज़्यादा सामान पर देना होगा शुल्क!

✍️ योगेश राणा

:- रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का लोकसभा में बयान : हर श्रेणी के यात्रियों के लिए तय हुई सामान सीमा।

ट्रेन यात्रा के दौरान अब अगर आप तय सीमा से अधिक सामान लेकर चलते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दी। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे में पहले से ही यात्रियों के लिए श्रेणीवार निशुल्क और अधिकतम सामान सीमा तय है, और उसी के आधार पर शुल्क वसूला जाता है।

सांसद ने पूछा, क्या हवाई यात्रा की तरह सख्ती होगी?

तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के सांसद वेमिरेड्डी प्रभाकर रेड्डी ने रेल मंत्री से पूछा था कि क्या रेलवे, हवाई यात्रा की तरह सामान से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू करने पर विचार कर रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि रेलवे में पारदर्शी व्यवस्था पहले से लागू है और यात्रियों को अपनी टिकट श्रेणी के अनुसार सामान ले जाने की अनुमति है।श्रेणीवार सामान सीमारेल मंत्रालय द्वारा सदन में दी गई जानकारी के अनुसार—

रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अपनी सीट या बर्थ के आसपास तय माप से बड़े ट्रंक, सूटकेस या बक्से लेकर चलना नियमों के खिलाफ है। ऐसे सामान को पार्सल वैन या ब्रेक वैन में बुक कराना अनिवार्य होगा।

यात्रियों के लिए सुझाव

रेल यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपने सामान का वजन जांच लें और रेलवे की निर्धारित सीमा का पालन करें। अधिक वजन या बड़े आकार का सामान ले जाने पर स्टेशन पर पार्सल शुल्क चुकाना होगा।

रेलवे का उद्देश्य : सुरक्षा व सुविधा

रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि यह नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हैं। डिब्बों में बड़े बक्से या अत्यधिक सामान रखने से गति मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है और आपात स्थिति में बचाव कार्य प्रभावित हो सकता है।

रेलवे के अनुसार, आरक्षण प्रणाली और टिकट बुकिंग पोर्टल पर मार्गदर्शन नोट जोड़ने की भी योजना है ताकि यात्रियों को यात्रा से पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि स्टेशनों पर वजन जांच की प्रक्रिया को और सरल और डिजिटल बनाने पर काम किया जा रहा है।