होली पर ज़हरीली शराब से सावधान ! आबकारी विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट।

✍️ योगेश राणा

बिना लाइसेंस शराब परोसना अपराध, होटल-मैरिज हॉल रहें सतर्क FL-11 लाइसेंस अनिवार्य।

Excise Department : गौतम बुद्ध नगर के जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने होली के पर्व को देखते हुए जनसाधारण के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी ने सचेत किया है कि अवैध ठिकानों से मिलने वाली शराब स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है और इसमें मिथाइल अल्कोहल जैसे जहरीले तत्व होने की आशंका रहती है,जो जानलेवा साबित हो सकते हैं और केवल आबकारी विभाग द्वारा अनुज्ञापित दुकानों से ही सील्ड और क्यूआर (QR) कोड युक्त शराब खरीदें और उत्तर प्रदेश में खुली शराब या पाउच की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।

प्रार्टी में शराब परोसने के लिए जरूरी है FL-11 लाइसेंस!

होली या अन्य अवसरों पर होटल, मैरिज हॉल या क्लब में शराब परोसने के लिए ‘ऑकेजनल बार लाइसेंस’ (FL-11) लेना अनिवार्य है और इसके लिए आबकारी विभाग के आधिकारिक पोर्टल https://excise.up.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और बिना लाइसेंस शराब परोसना कानूनी रूप से दंडनीय है।

सतर्कता और शिकायत!

अवैध शराब के निर्माण या बिक्री की सूचना देने के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 14405 जारी किया है और सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

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  • News Dairy Today Desk

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