1.5 करोड़ जमा करने पर राजपाल यादव को मिली राहत , 18 मार्च को अगली सुनवाई।
भतीजी की शादी के लिए राजपाल यादव को मिली अंतरिम बेल
न्यूज़ डायरी टुडे,नई दिल्ली।
चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार, 16 फरवरी 2026 को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत (Interim Bail) दे दी है। बता दें कि राजपाल यादव ने अपनी भतीजी की शादी (19 फरवरी) में शामिल होने के लिए कोर्ट से राहत मांगी थी और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने एक्टर को 1.5 करोड़ रुपये शिकायतकर्ता कंपनी (मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड) के बैंक खाते में तुरंत जमा करने का निर्देश दिया। यह राशि जमा होने की पुष्टि के बाद ही कोर्ट ने सजा के निलंबन (Suspension of Sentence) का आदेश दिया और मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च 2026 को तय की गई है। तब तक के लिए उनकी सजा को निलंबित रखा गया है।
राजपाल यादव के वकील ने क्या कुछ बताया
राजपाल यादव के वकील,भास्कर उपाध्याय ने पुष्टि की कि एक्टर ने अब तक कुल 2.5 करोड़ रुपये (ताजा 1.5 करोड़ सहित) का भुगतान कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के कई साथियों ने इस मुश्किल घड़ी में राजपाल की वित्तीय मदद की है और उन्होंने आगे बताया कि राजपाल यादव को 18 मार्च को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित रहना होगा और अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा और कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकेंगे और 1 लाख रुपये का निजी मुचलका (Bail Bond) और उतनी ही राशि की जमानत देनी होगी।
क्या है पूरा मामला!
यह विवाद साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ के लिए 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। ब्याज और पेनल्टी के साथ यह बकाया राशि अब लगभग 9 करोड़ रुपये हो चुकी है।