हाउस टैक्स जमा न करने वाले सावधान! एमसीडी ने की कार्रवाई की तैयारी



नई दिल्ली।
एमसीडी उन लोगों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने जा रही है, जिन्होंने लंबे समय से अपने सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं किया है। ऐसे में अगर आपने अपनी संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। जी हां, एमसीडी अब अपने कर बकायेदारों से वसूली के लिए सख्त कार्रवाई करने जा रही है, जिसके तहत संपत्ति कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ निगम कानूनी कार्रवाई करने के साथ जेल तक भेज सकती है।
इसके लिए दिल्ली नगर निगम के कर निर्धारण एवं समाहरण विभाग ने दिल्ली के सभी संपत्ति करदाताओं के संपत्ति कर देयता से संबंधित डाटा का विश्लेषण कर उन सभी संपत्ति करदाताओं की पहचान कर ली है, जिनकी संपति कर की बकाया राशि 25 लाख रुपए से अधिक है। निगम एक्ट के अनुसार सही संपत्ति कर भरने की जिम्मेदारी भूस्वामी की है। दिल्ली नगर निगम इन सभी संपत्ति कर बकायेदारों के विरुद्ध जल्द ही कानूनी कार्रवाई करते हुए अभियोजन दायर करेगा। निगम एक्ट के अनुसार 25 लाख से अधिक राशि के बकाया संपति कर का भुगतान न करने की सूरत में 3 माह से 7 साल के सश्रम कारावास एवं बकाया संपत्ति कर के 50 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान है।