नई दिल्ली।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत का विरोध नहीं किया। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह इस केस के बारे में मीडिया में बयान न दें। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय सिंह को दी गई छूट को उदाहरण की तरह देख कर सभी मामलों में लागू नहीं किया जा सकता। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पी बी वराले की पीठ ने छह महीने से जेल में बंद संजय सिंह को रिहा करने का आदेश दिया। सुनवाई के वक़्त प्रवर्तन निदेशालय ने कहा “अगर संजय सिंह को मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।”
बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह फिलहाल जेल में नहीं हैं बल्कि वो अस्पताल में हैँ, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी और बच्चे अस्पताल में ही हैँ. वो करोल बाग के बीएलके अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। संजय सिंह की मां भी सुबह ही उनसे मिलकर आई हैं।
गौरतलब है कि संजय सिंह को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
पार्टी नेताओं जताई खुशी:
दिल्ली सरकार में मंत्री और आप की नेता आतिशी ने जमानत की खबर शेयर करते हुए सोशल मीडिया एकाउंट पर लिखा, ‘‘सत्यमेव जयते.’’. वहीं, सांसद संजय सिंह को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती ने कहा कि आज सच की जीत हुई है। बीजेपी ने ईडी का इस्तेमाल किया है । ये बात सिद्ध हो गई है कि ईडी के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
वहीं, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने लिखा, ”शेर ज़्यादा दिन क़ैद नहीं किए जा सकते! संजय सिंह ज़िंदाबाद।”