नई दिल्ली:- दिल्ली परिवहन विभाग मोबाइल एप आधारित टैक्सी चालकों के लिए नए और सख्त नियम लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग ने फाइनल ड्राफ्ट नीति जारी कर दी है। विभाग ने इस नीति पर तीन सप्ताह के अंदर जनता के सुझाव भी मांगे है।
8 साल बाद सिर्फ ई-वाहन:
विभाग की मानें तो 2030 तक ऐप आधारित टैक्सी हो या व्यावसायिक डिलीवरी में प्रयोग होने वाले वाहन सभी को अपने वाहन को ई-वाहन में तब्दील करना होगा। ऐसा न करने पर प्रत्येक वाहन पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
तय रुट पर ही चलानी होगी टैक्सी:
नए नियमों के मुताबिक मोबाइल ऐप से टैक्सी बुकिंग के समय तय किए गए रास्ते पर ही टैक्सी चलानी होगी। यदि चालक ने तय रूट से अलग रास्ते पर टर्न लिया है तो उसका अलर्ट सीधे कंट्रोल कक्ष में जाएगा। इतना ही नहीं यदि एक साल के अंतराल में किसी चालक की औसत रेटिंग 3.5 से कम है तो उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा।