उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी, डीजीपी ने जारी किए कई अहम निर्देश

✍🏻 योगेश राणा


उत्तर प्रदेश: यूपी में एनकाउंटरों पर उठ रहे सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है।डीजीपी यूपी ने फील्ड में तैनात पुलिस अफसरों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं।अब पुलिस के साथ मुठभेड़ में अपराधी की मौत या घायल होने पर घटनास्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। साथ ही अपराधी की मौत होने पर उसकी पोस्टमार्टम की पूरी कार्रवाई वीडियो कैमरे के सामने ही होगी। इसमें दो डॉक्टरों की संयुक्त टीम रहेगी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों से भी घटना स्थल की जांच होगी। एनकाउंटर की विवेचना घटनास्थल वाले थाने से न होकर दूसरे थाने अथवा क्राइम ब्रांच से कराई जाएगी। एनकाउंटर में शामिल अफसरों से एक रैंक ऊपर वाले अधिकारी करेंगे एनकाउंटर की जांच।

पुलिस मुठभेड़ों पर डीजीपी का सख्त आदेश

डीजीपी (director general of police) प्रशांत कुमार ने सुलतानपुर में डकैती और बहराइच में हुई हिंसा में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ों पर सवाल उठने के बाद फील्ड में तैनात सभी अफसरों को यह आदेश दिए हैं। प्रशांत कुमार ने अपने आदेश में साफ कहा है कि घटनास्थल की फोटोग्राफी की एक-एक प्रति रिकार्ड में अलग से रखी जाएगी। यह भी ध्यान रखा जाए कि घटना में किसी की मौत होने पर उसके परिजनों को तुरन्त सूचना दी जाए। जिन मामलों में मृतक के परिजनों को पंचायतनामा में हस्ताक्षर होंगे,उन मामलों में परिजनों को सूचना देने का पर्याप्त प्रमाण समझा जाएगा। एनकाउन्टर में शामिल पुलिस कर्मियों द्वारा इस्तेमाल शस्त्रों का परीक्षण भी जरूर कराया जाए। हेडिंग और सब हेडिंग के साथ बिस्तर में खबर लिखिए

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  • News Dairy Today Desk

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