ग्रेटर नोएडा। थाना दादरी क्षेत्र से दसवीं कक्षा मे पढऩे वाली छात्रा को अगवा करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को बृहस्पतिवार को 5 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, जिसे न्यायालय ने सही नहीं पाया। पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि अपर सत्र न्यायालय पास्को द्वितीय सौरव द्विवेदी की अदालत में यह मामला चला। उन्होंने बताया कि 2017 में राजेंद्र नामक युवक ने थाना दादरी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी को अगवा कर लिया था। वह दसवीं कक्षा में पढ़ती थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद किया तथा की राजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। न्यायालय ने पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट,चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट, अन्य दस्तावेज के आधार पर मामले की सुनवाई शुरू की। 9 लोगों की गवाही हुई। राजेंद्र पर अपहरण का दोष सिद्ध हुआ। उसे 5 वर्ष की कारावास व 30 हजार रुपए के अर्थदन से दंडित किया गया है।