नोएडा :- भवन निर्माण के नियमों को ताक पर रखकर नोएडा के सेक्टर 93 ए में बनीं 38 मंजिलों की दो इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सामने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी को सुपरटेक के प्रतिनिधि और bug टावर तोड़ने वाली दोनों कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे
वही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भवन निर्माण के नियमों को ताक पर रखकर नोएडा के सेक्टर 93 ए में बनीं 38 मंजिलों की दो इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा एमराल्ड कोर्ट की दोनों मंजिलों को 22 मई 2022 तक ध्वस्त कर दिया जाएगा।
सभी फ्लैट खरीदारों को 31 मार्च तक मिलेगी जमा धनराशि
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सभी हितधारक स्थिति रिपोर्ट का पूरा पालन होना चाहिए। वहीं, याचिकाकर्ता से कहा कि फ्लैट की राशि वापस की जाएगी। लेकिन लोन की धनराशि को लेकर कुत्ता ही कहा गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी फ्लैट धारकों की राशि को 31 मार्च तक देने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट में 17 मई को होगी अगली सुनवाई
ट्विन टावर गिराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश मैं नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया है अब सुपरटेक ट्विन टावर मामले में 17 मई को सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई करेगा।