Delhi Excise Policy Case : AAP को बड़ी कानूनी जीत, केजरीवाल-सिसोदिया पूरी तरह आरोपमुक्त।

✍️ योगेश राणा

न्यूज़ डायरी टुडे,दिल्ली।

Alleged liquor scam : दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Case) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज, 27 फरवरी 2026 को, एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी (Discharged) कर दिया है। बता दें कि विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत या आपराधिक साजिश का आधार नहीं मिला है और केजरीवाल और सिसोदिया के साथ-साथ बीआरएस नेता के. कविता और अन्य सभी 23 आरोपियों को भी इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया गया है और अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इसमें कई कमियां हैं और गवाहों के बयानों में विसंगतियां पाई गईं। कोर्ट के अनुसार, बिना किसी पुख्ता सबूत के केवल धारणाओं के आधार पर केस नहीं चलाया जा सकता और न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि शराब नीति में कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा स्थापित नहीं हो सका है और यह फैसला Aam Aadmi Party के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत माना जा रहा है।

मामले का संक्षिप्त इतिहास:

मनीष सिसोदिया को फरवरी 2023 और अरविंद केजरीवाल को मार्च 2024 में इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को अगस्त 2024 और केजरीवाल को सितंबर 2024 में जमानत दे दी थी और लगभग दो साल की जांच और जेल के बाद, निचली अदालत ने अब उन्हें आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया है

Author

  • News Dairy Today Desk

    News Diary Today helps to get latest updates on things happening around, get local news from Noida, Greater Noida, Delhi and Ghaziabad.