ग्रेटर नोएडा में बिना लाइसेंस शराब परोसने वालों के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सेक्टर-16सी स्थित ‘द रॉयल स्पाइस’ रेस्टोरेंट में छापेमारी कर मालिक और मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। मौके से बीयर और विदेशी शराब की कई बोतलें भी बरामद हुई हैं।
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ग्रेटर नोएडा न्यूज़ | उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर (ग्रेटर नोएडा) में आबकारी विभाग ने बिना लाइसेंस के शराब परोसने वाले एक रेस्टोरेंट पर बड़ी कार्रवाई की है। बिसरख थाना क्षेत्र के सेक्टर-16सी स्थित ‘द रॉयल स्पाइस’ रेस्टोरेंट में बिना ‘इवेंट बार लाइसेंस’ (FL-11) के अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी, जहाँ छापेमारी कर रेस्टोरेंट के मालिक, मैनेजर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश शासन और आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुपालन में जिला प्रशासन अवैध शराब की बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में, जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है।इस अभियान के तहत आज दिनांक 01 नवंबर 2026 को आबकारी निरीक्षक (क्षेत्र-4) अभिनव शाही की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि सेक्टर-16सी स्थित ‘रेडिकॉन वेदान्तम कॉमर्शियल’ मार्केट के ‘द रॉयल स्पाइस रेस्टोरेंट’ में बिना किसी वैध लाइसेंस के ग्राहकों को शराब परोसी जा रही है।
मौके से हुई गिरफ्तारियां और बरामदगी?
सूचना को पुख्ता कर आबकारी टीम ने रेस्टोरेंट पर अचानक दबिश दी। छापेमारी के दौरान रेस्टोरेंट के अंदर बिना इवेंट बार लाइसेंस (FL-11) के अवैध रूप से शराब परोसे जाने की बात सही पाई गई। टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी पहचान इस प्रकार है कि तेजस्वा कावरा (मैनेजर) – पुत्र मनीष कुमार,महेश कुमार (मालिक) – पुत्र चन्देश्वर पंडित एवं सोनू गांधी (मालिक/साझेदार) – पुत्र सतीश गांधी रूप में हुई है। आबकारी टीम ने रेस्टोरेंट परिसर की तलाशी लेकर भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश मार्का शराब और बीयर बरामद की जिसका विवरण इस प्रकार है कि 48 कैन बीयर:500 मिलीलीटर धारिता वाली (कुल मात्रा: 24 बल्क लीटर – BL) तथा 26 बोतल विदेशी मदिरा: 180 मिलीलीटर और 375 मिलीलीटर धारिता वाली (कुल मात्रा: 5.265 बल्क लीटर – BL) मौके से बरामद हुई।
क्या हुईं कानूनी कार्रवाई?
अवैध रूप से शराब पिलाने और वाणिज्यिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना बिसरख में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा (अभियोग) पंजीकृत कराया गया है। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस आगे की विधिक कार्यवाही में जुट गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने साफ चेतावनी दी है कि भविष्य में भी बिना वैध लाइसेंस या तय नियमों के खिलाफ जाकर शराब परोसने वाले रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल या ढाबों के खिलाफ इसी तरह की सीलिंग और गिरफ्तारी की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।