एलजी ने दी मंजूरी, अब शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा
नई दिल्ली।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अनुमति दे दी है। यह मामला तब से चर्चा में है
जब ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया था। इसके बाद मई में ईडी ने इस मामले में चार्जशीट भी पेश की थी, जिसमें केजरीवाल, उनके समकक्ष मनीष सिसोदिया और अन्य के नाम शामिल थे।
ये हैं आरोप:
ईडी की चार्जशीट के अनुसार, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक विशेष लाबी की मदद से 2021-22 की आबकारी नीति में बदलाव किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दिए जाने का आरोप लगाया गया है। कहा जा रहा है कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा, अर्थात 45 करोड़ रुपये, गोवा विधानसभा चुनाव प्रचार में खर्च किया गया था।
इसलिए एलजी की मंजूरी:
दिल्ली पुलिस और ईडी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करना पड़ रहा है, जिसके अनुसार सरकारी पद पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए मामलों में मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। ईडी ने इस संबंध में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा, और अब उपराज्यपाल ने इसे स्वीकार कर लिया है।


