Noida Authority Pet New Rules : पालतू जानवर ने काटा तो मालिक को देना होगा मोटा जुर्माना

:- 31 जनवरी तक पालतू कुत्ते बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी

:- यदि पालतू कुत्ते/बिल्ली ने किसी को काटा तो मालिक पर लगेगा 10000 का जुर्माना

नोएडा :- नोएडा में पालतू कुत्तों की काटने की बढ़ती घटनाओं पर नोएडा प्राधिकरण अब सख्त हो गया है। नोएडा प्रधाकिरण की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) की बोर्ड की बैठक में आवारा, पालतू कुत्तों और पालतू बिल्लियों के प्राधिकरण की नीति निर्धारण के संबंध में बड़े निर्णय लिए गए। एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया (Animal Welfare Board of India) की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नोएडा अथॉरिटी ने नीति का निर्धारण किया है।

नोएडा प्राधिकरण की CEO ने ट्वीट में लिखा

नए नियम के मुताबिक, यदि पेट डॉग किसी को काटता है। तब उसके मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही इलाज का सारा खर्चा भी उसके मालिक को ही उठाना होगा। 31 जनवरी 2023 तक पालतू कुत्तों और बिल्लियों पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पैनाल्टी लगाई जाएगी।

कुत्ते की गंदगी की सफाई भी मालिक ही करेगा
नोएडा CEO ट्वीट किया, “RWA, AOA और ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार, उग्र, या आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स के लिए डॉग्स शेल्टर का निर्माण किया जाएगा, जिनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सम्बन्धित RWA, AOA की होगी।” ट्वीट में लिखा, “आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स/ RWA, AOA द्वारा ही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी जानवर के मालिक की होगी।