प्रोफेसर ने 20 साल के छात्र से की शादी , फिर लगाया रेप का आरोप तो बोला हाइकोर्ट

नई दिल्ली।

राजधानी दिल्ली में 35 साल की प्रोफेसर ने 20 वर्षीय युवा, जो उसका स्टूडेंट भी है, पर मंदिर में शादी के बाद रेप करने, धोखा देने, जबरन अबॉर्शन कराने का आरोप लगाया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को आधार बनाते हुए आरोपी छात्र को अग्रिम जमानत दे दी।

दरअसल, गुरुग्राम की एक चर्चित यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ने आरोप लगाया है कि वह फरवरी 2022 में कॉलेज में आरोपी छात्र से मिली थी। आरोपी यूनिवर्सिटी में छात्र था और वो उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। मई 2022 में जब वह एक ट्रिप पर मनाली गई तो उन्होंने एक छोटे से मंदिर में शादी कर ली।शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने उनसे भविष्य में कानूनी रूप से शादी करने का वादा किया था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक आरोपी छात्र ने महिला से बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। महिला ने दावा है कि वो इस साल मई और जून में दो बार गर्भवती हुई थी। महिला के बयान के अनुसार वह युवक के परिवार वालों से मिली, लेकिन उसे अबॉर्शन कराने के लिए मजबूर किया गया और धमकी दी। दूसरी तरफ आरोपी छात्र के वकील प्रमोद कुमार दुबे के मुताबिक आरोपी ने प्रोफेसर को नुकसान पहुंचाने की कोई धमकी नहीं दी।

फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि वह इस बात से आंख नहीं मूंद सकती कि शिकायतकर्ता एक समझदार और वयस्क महिला है। मार्केटिंग में पीएचडी धारक है, हाई क्वालिफाइड है, और वो गुरुग्राम के चर्चित यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पर पर कार्यरत है। महिला की उम्र 35 साल है।  छात्र के साथ संबंध बनाने के समय वो 20 साल की उम्र से भी कम युवा लड़के से शादी कर चुकी थी। वह कम उम्र के ‘छात्र’ के साथ सेक्स संबंध बनाने के अंजाम से भलीभांति परिचित थीं। इसके बावजूद उन्होंने न केवल आरोपी युवक के साथ संबंध बनाए, बल्कि एक साल से ज्यादा समय तक उसे जारी भी रखा। ऐसे में यह कहना है कि उसे 20 साल के छात्र ने धोखा दिया, तार्किक रूप से सही नहीं लगता। शुरुआती तौर पर यह मामला महिला की मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी खुद की पसंद जैसा लगता है। हालांकि, हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने में पुसिस की लेट लतीफी पर सवाल भी उठाए हैं।