Noida : गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू

:- क्या है धारा 144 और कब लगाई जाती है

:- धारा 144 का उल्लंघन करने पर सजा का क्या है प्रावधान ?

नोएडा :- गौतम बुध नगर जिले में 5 दिसंबर रात 12:00 बजे से धारा 144 लगा दी गई है। आदेश के मुताबिक 2 जनवरी 2023 तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी। दरअसल 6 दिसंबर को भारत के संविधान रचेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। साथ ही इसी महीने में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती भी मनाई जाएगी फिर आगामी 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की जयंती है और 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक नए साल के जश्न को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से जनपद में धारा 144 लगाई गई है।

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने दिया आदेश

पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जिले की बागडोर संभालते ही एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार किसी भी तरह के जुलूस नहीं निकाला जा सकता। कहीं भी 5 और 5 से अधिक लोग समूह बनाकर इकट्ठा नहीं हो सकते। सरकारी संस्थान या बिल्डिंग के आसपास कोई फोटोग्राफी या ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर भी पोस्टर होल्डिंग बैनर आदि लगाने की सख्त मनाई है

क्या है धारा 144 और कब लगाई जाती है

धारा लागू करने के लिए इलाके के जिलाधिकारी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। किसी तरह के सुरक्षा, स्वास्थ्य संबंधी खतरे या दंगे की आशंका हो। धारा 144 जहां लगती है, उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। धारा लगने के बाद जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है।

धारा 144 का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान

गैरकानूनी तरीके से इकट्ठे होने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दंगे में शामिल होने के लिए मामला दर्ज किया जा सकता है। इसके लिए अधिकतम 3 साल कैद की सजा हो सकती है।