नई दिल्ली।
दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा आबकारी नीति को आगामी वित्त वर्ष 2024-25 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग ने एक आदेश में कहा है कि सक्षम प्राधिकारी ने लाइसेंसिंग वर्ष 2023-24 के समान नियमों और शर्तों के आधार पर थोक लाइसेंस देने के लिए आबकारी नीति को 2024-25 में जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
दिल्ली आबकारी विभाग के अधिकारियों के मुताबिक थोक लाइसेंस को आबकारी नीति के उन नियमों और शर्तों पर अनुमति दी जाती है, जो एक अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी हैं। अधिकारियों के अनुसार शराब की खुदरा बिक्री और होटल, क्लब एवं रेस्तरां श्रेणी के लाइसेंस के लिए आवश्यक परिपत्र अगले कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे।