दिल्ली के कारोबारियों को एमसीडी का झटका

  बढ़ गई सामान के भंडारण की फीस

नई दिल्ली:- राजधानी दिल्ली में व्यापारियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। सामान का भंडारण करने वाले कारोबारियों के लिए दिल्ली नगर निगम ने नई लाइसेंस दरें लागू कर दी हैं। जिसके मुताबिक निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले नए सामान्य व्यापार और भंडारण लाइसेंस के लिए 10 वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए और बी का अनुमोदित लाइसेंस शुल्क 3968 रुपए है। वहीं ग्रुप सी और डी के लिए 2645 रुपए और ग्रुप ई और एच के लिए 1323 रुपये देने होंगे।

इसके अलावा किसी भी व्यापार या भंडारण के लिए 10 से 20 वर्गमीटर का एरिया है तो उसके लाइसेंस के लिए ग्रुप ए और बी के लिए 9919 रुपए देने होंगे। वहीं ग्रुप सी और डी के लिए 6613 रुपए और ग्रुप ई और एच के लिए 3306 रुपए देने होंगे। इससे ज्यादा 21 वर्ग मीटर से 400 वर्गमीटर तक के क्षेत्र के लिए ग्रुप ए और बी के लाइसेंस में 9919 रुपए, 20 वर्गमीटर से अधिक एरिया होने पर 166 प्रति वर्गमीटर दर से लाइसेंस फीस देनी होगी।

इतना ही नहीं दिल्ली नगर निगम ने शोरूम, रिटेल, आउटलेट, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोर से जुड़े स्टोर, गैस/ सीएनजी गोदाम/भंडारण, पेट्रोलियम/पेट्रोलियम उत्पादन आदि की कैटेगरी के लिए ग्रुप ए और बी के लाइसेंसिंग फीस 66125 रुपए या ₹166 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लिया जाएगा। इसमें ग्रुप सी और डी के लिए 52900 रुपए या 132 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क देना होगा, और ग्रुप की औरतों के लिए 39675 रुपए या ₹99 प्रति वर्ग मीटर से शुल्क जमा करना होगा।

लाइसेंस फीस में 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी:

दिल्ली नगर निगम ने एकीकरण के बाद नई दरों में ना केवल बदलाव किया है बल्कि यह कहा है कि एक अप्रैल 2025 से उपरोक्त उक्त दरों के लागू होने की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में सभी श्रेणियों के लिए लाइसेंस शुल्क में 15 फ़ीसदी की बढ़ोतरी भी की जाएगी। 

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