स्मृति ईरानी की याचिका पर कोर्ट हुआ सख्त
नई दिल्ली:- केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ किए गए मानहानि केस में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट को हटाने का आदेश जारी करते हुए जवाब मांगा है। बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध बार चलाने का आरोप लगाया था,जिसके बाद से केंद्रीय मंत्री ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस नेताओं पर 2 करोड़ की मानहानि का केस किया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किए जाने के अलावा 24 घंटे में आपत्तिजनक ट्वीट हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने कहा कि अगर कांग्रेस नेता खुद ट्वीट नहीं हटाते तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उस ट्वीट को हटाएंगे। मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।
वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी होने के बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वो और इस मामले में शामिल अन्य कांग्रेस नेता कोर्ट के सामने सारे तथ्य रखेंगे और केंद्रीय मंत्री के इस मामले को भटकाने के प्रयास को विफल करेंगे।