सैनिटरी नैपकिन पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश

छात्राओं के लिए रुकनी नहीं चाहिए सैनिटरी नैपकीन की सप्लाई

नई दिल्ली:- दिल्ली के सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों की छात्राओं के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश देते हुए सैनिटरी पैड की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की बात कही है। ये सुविधा किशोरी योजना स्कीम के तहत दी जाएगी और सरकार तथा संबंधित विभागों को इस बात का ध्यान रखना है कि छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और उन्हें समय से सैनिटरी पैड उपलब्ध हो सकें।बता दें कि सैनिटरी नैपकीन का वितरण क्लास 6 से 12 तक की लड़कियों को किया जाएगा। इस बारे में अंतरिम व्यवस्था की गई है।

सरकार का जवाब:-

दिल्ली सरकार के स्थायी वकील ने बताया कि सभी संबंधित स्कूलों के प्रमुखों, शिक्षा उप निदेशक और अन्य अधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है और सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) से सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए पर्याप्त धन दिया गया है। स्कूलों में सैनिटरी नैपकीन की सप्लाई बनी रहे इसके लिए टेंडर भी निकlले जा रहे है l

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