Noida : नोएडा शहर की नामी सोसाइटी का अजीबोगरीब फरमान नहीं रह सकते अविवाहित लड़के लड़कियां


:- एओए ने कहा 31 दिसंबर तक खाली करना होग फ्लैट


नोएडा :- गौतमबुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में स्थित ट्विन टावर को लेकर चर्चा में रहे सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट सोसायटी की एओए नए आदेश को लेकर विवादों में घिर गई है। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) ने सोसायटी में रहने वाले सभी अविवाहित किरायेदारों को एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया है। एओए ने नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आगामी 31 दिसंबर तक सभी अविवाहित लडक़े और लड़कियां सोसाइटी छोड़ दें। इस मामले के बाद पूरी सोसाइटी में इसका विरोध होने लगा है। जबकि, कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। यह मामला अब यूपी की महिला आयोग अध्यक्ष विमला बाथम के पास भी चला गया है। सोसाइटी में रहने वाले सैकड़ों अविवाहित लडक़े और लड़कियां इस अजीबोगरीब फरमान का विरोध कर रही हैं।

एओए अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया ने ईमेल के जरिए दिया नोटिस


      एओए अध्यक्ष उदयभान सिंह तेवतिया की तरफ से बीते 15 नवंबर को ईमेल के जरिए नोटिस जारी किया गया था। उन्होंने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि सोसाइटी में जो भी अविवाहित युवक और युवतियां रहते हैं, वह नियमों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए पेइंग गेस्ट और छात्र छात्राएं 31 दिसंबर तक सोसाइटी छोड़ दें। उन्होंने नोटिस में आगे कहा कि इसके अलावा लडक़ी और लड़कियां सामूहिक रूप से फ्लैट में रहती हैं। वह नियमों का उल्लंघन करती हैं और यहां तक भी कहा जा रहा है कि अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसका असर समाज पर बहुत ही गहरा पड़ता है। इसलिए उन्होंने नोटिस जारी करते हुए 31 दिसंबर तक सोसाइटी छोडऩे का आदेश दिया है।

हालांकि, एओए के इस कदम का न सिर्फ किराएदार, बल्कि कुछ मकान मालिक भी विरोध कर रहे हैं।

क्या है छात्र-छात्राओं का कहना

सोसाइटी में किराए पर रहने वाले छात्र- छात्राओं का आरोप है कि उनके अतिथियों के आने पर सुरक्षाकर्मी उन्हें सोसाइटी में आने से रोक देते हैं। उनका कहना है कि कारण पूछने पर बोला जाता है कि बाहरी व्यक्ति का सोसाइटी में आना मना है। उनका आरोप है कि कई बार छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को भी रोका गया है और इस संबंध में शिकायत करने पर एओए की तरफ से कार्रवाई नहीं की जाती।