नई दिल्ली।
देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने नाइट लाइफ, आर्थिक गतिविधि और रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से 83 दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है। ये व्यवसायिक प्रतिष्ठान शॉप, कमर्शियल, रेस्टोरेंट, एस्टीब्लिशमेंट, रिटेल ट्रेड कैटेगरी की हैं। दुकान स्वामियों को दिल्ली शॉप एस्टीब्लिशमेंट एक्ट 1954 में दिए गए प्रावधानों और नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।
दिल्ली सरकार के मुताबिक 24 घंटे दुकानों का संचालन करने के इच्छुक 112 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 29 आवेदन पत्रों में कमियां थी। जबकि, 83 आवेदन सही पाए गए। बता दें कि दिल्ली में 552 दुकानें पहले से 24 घण्टे संचालित थीं। अब 83 और दुकानों को अनुमति मिलने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 635 हो गई है।
दिल्ली सरकार के मुताबिक गर्मियों के मौसम में रात 9 से सुबह 7 बजे तक और ठंड के मौसम में रात 8 से सुबह 8 बजे के दौरान किसी भी प्रतिष्ठान में महिला कर्मचारियों को काम करने की अनुमति नहीं होगी। दुकानों को तय समय के अंदर ही खोलना और बंद करना होगा। इसका उल्लंघन करने पर दुकान बंद कराई जा सकती है। अगर ग्राहक इंतजार कर रहे हैं तो दुकान खोलने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलेंगे।
यहां खुलेंगी दुकानें:
दिल्ली सरकार ने जिन दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी है, उनमें कई कैटेगरी की दुकानें हैं। द्वारका, माता सुंदरी, नेताजी सुभाष प्लेस, करोल बाग, सरिता विहार, कमला नगर, द्वारका, सिलेक्ट सिटी, ग्रेटर कैलाश वन में शॉप कैटेगरी की एक-एक दुकानें खुलेंगी। इसी तरह, डिफेंस कॉलोनी और आईजीआई एयरपोर्ट पर रेस्टोरेंट की एक-एक दुकान 24 घंटें खुलेंगी।
राजौरी गार्डन, ककरौला, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन, रोशनआरा सब्जी मंडी, पीतमपुरा, चंद्रावली, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया और फेज दो, सेक्टर तीन रोहिणी, उद्योग नगर, धीरपुर, यमुना बैंक, पालम डाबरी, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, नरायणा, बपरौला, गाजीपुर, कृष्णा नगर, नंगली, बमनोली, हौज खास, दशरतपुरी मेट्रो स्टेशन, पुश्ता करतार नगर, द्वारका, सुभाष नगर, मयूर विहार फेस एक, घिटोरनी मेट्रो स्टेशन, आईजीआई एयरपोर्ट, मटियाला, कराला, नरेला, उत्तम नगर, बुराड़ी, गौतम नगर, रोहिणी सेक्टर 19, वेलकम मेट्रो स्टेशन पर कमर्शियल की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई हैं।