9 दिसम्बर को होगी लोक अदालत , तैयारी को लेकर हुई अहम बैठक

गौतमबुद्धनगर ।

आगामी 09 दिसंबर को जनपद मुख्यालय, दीवानी न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम वाद, वैवाहिक वाद, भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के वाद, दीवानी वाद, एम0वी0एक्ट व ई-चालान के वाद, आर्बिटेशन के वाद, लघु शमनीय वाद, एन0आई0एक्ट की धारा 138 के वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, भू-राजस्व वाद, सेवा सम्बन्धी मामले, पेंशन के मामले व अन्य प्रकृति के मामले एवं प्री-लिटीगेशन स्तर पर बैंक ऋण के मामलें, विद्युत एवं बी0एस0एन0एल0 बिल सम्बन्धित अन्य मामलों का निस्तारण की सहमति व आपसी समझौते के माध्यम से किया जायेंगा।
         आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक विभिन्न वादों का निस्तारण समझौतों के आधार पर सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जनपद के माननीय जनपद न्यायाधीश अवनीश सक्सैना ने आज जजी के सभागार में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए कहा कि आम नागरिकों को सुलभ एवं शीघ्रता के साथ न्याय दिलाने के उद्देश्य से निरंतर स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी संबंधित अधिकारीगण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने एवं इस अवसर पर अधिक से अधिक सुलह एवं समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण करते हुए जन सामान्य को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित होने वाले वादों का चिन्हीकरण करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन अधिक से अधिक वाद निस्तारित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ताकि सरकार एवं माननीय न्यायालय के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आम नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।
       इस अवसर पर उन्होंने डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय से कहा कि उनके द्वारा राजस्व विभाग तथा अन्य उनके अधीनस्थ समस्त विभागों के अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराने के उद्देश्य से अभी से तैयारी सुनिश्चित की जाए। इसी प्रकार उन्होंने श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, मनोरंजन कर, स्वास्थ्य विभाग, जी0एस0टी0 विभाग, जिला पूर्ति विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, बी0एस0एन0एल0, प्रोबेशन विभाग, बाट माप विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी इसी प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दियें। 
     उन्होंने इस अवसर पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने-अपने विभागों के वादों का निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए ताकि संबंधित वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाते हुए अपने वादों का निस्तारण करा सकें। 
       इस अवसर मा0 जिला जज ने समस्त विभागीय अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि उनके द्वारा 01 से 08 दिसंबर तक प्री-लिटीगेशन के मामलों का जो निस्तारण किया जायंे, उसकी सूचना नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा दी जायें, ताकि प्री-लिटीगेशन के मामलांे के आकड़े राष्ट्रीय लोक अदालत के आकड़ों में समायोजित किये जा सके। मा0 जिला जज ने इस अवसर पर उपस्थित समस्त विभागीय अधिकारियों का उत्सावर्धन करते हुये कहा कि विगत राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद गौतमबुद्धनगर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। आप सभी इस बार भी ऐसी ही लग्न के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराना सुनिश्चित करें, ताकि जनपद इस बार भी प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। साथ ही बैठक में जिन विभागों के अधिकारी उपस्थित नहीं हुए और उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में लिपिक को भेजा गया है, इस पर माननीय न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी प्रस्तावित बैठकों में विभागीय अध्यक्षों को प्रतिभाग करने के लिए निर्देशित किया।
       इस अवसर पर अपर जिला जज तृतीय/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विजय कुमार हिमांशु, अपर जिला जज/सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर ऋचा उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पाण्डेय एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।
     

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  • Harvir Chauhan

    Harvir Chauhan
    Editor-in-Chief & Founder, News Diary Today

    हरवीर चौहान एक वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और मीडिया उद्यमी हैं, जिन्हें समाचार एवं डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 10+ वर्षों का अनुभव है। वे Doordarshan Uttar Pradesh और India News जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वे NewsDiaryToday.com और ‘न्यूज़ डायरी टुडे’ साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक एवं Editor-in-Chief हैं। वे तथ्यपरक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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