गौतम बुद्ध नगर।
वरिष्ठ कोषाधिकारी गौतम बुद्ध नगर शिखा गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उ०प्र०सरकार के पेंशनरों के द्वारा वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण पत्र कोषागार में प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को सरलीकृत करते हुये शासन द्वारा पूर्व में प्रचलित माह नवम्बर एवं दिसम्बर में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था को संशोधित करते हुये अब वर्ष में एक बार किसी भी पेंशनर द्वारा अपनी सुविधानुसार जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, जोकि अगले एक वर्ष तक प्रभावी रहता है। वर्तमान में कोषागार में उपस्थित हुये बिना भी किसी भी पेंशनर द्वारा अपना जीवित प्रमाण पत्र 1- बैंक द्वारा 2 कोषागार में व्यक्तिगत उपस्थित होकर 3-जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से भी प्रेषित किया जा सकता है, जोकि आगामी एक वर्ष तक प्रभावी रहता है।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में आज 21 नवंबर 2023 तक लगभग 1000 से अधिक पेंशनरों द्वारा कोषागार में अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
अतः जनपद के ऐसे सम्मानित पेंशनर जिन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है, वह अपना जीवित प्रमाण पत्र उपरोक्त किसी भी माध्यम से शीघ्र भरें, जिससे माह नवम्बर 2023 की पेंशन बाधित न हो।
उन्होंने जनपद के शाखा प्रबन्धकों से कहा कि वे भी पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र अविलम्ब कोषागार कार्यालय में यथा समय से उपलब्ध करायें।