Shrikant’s Bail Plea Rejected : श्रीकांत को कोर्ट से राहत नहीं,सोसायटी में हंगामा करने वाले युवकों को मिली जमानत


अभी जेल में ही रहेगा श्रीकांत त्यागी, नही मिली जमानत, अब सेशन कोर्ट का आसरा


नोएडा:- सेक्टर.93बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसायटी में महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी को अभी कुछ दिन और जेल में ही बिताने होंगे। सूरजपुर स्थित अदालत में मंगलवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले 11 अगस्त को भी त्यागी की जमानत अर्जी खारिज हो गई थी। हालांकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी। वहीं घटना के बाद ओमेक्स सोसायटी में हंगामे के आरोप में गिरफ्तार हुए सभी युवकों को जमानत मिल गई है।
    बता दें कि गौतमबुद्ध नगर की लुक्सर जेल में बंद श्रीकांत त्यागी की जमानत के लिए 11 अगस्त को सूरजपुर स्थित जिला अदालत में अर्जी लगाई गई थी। लेकिन, कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और अगली सुनवाई के लिए 16 अगस्त का दिन तय कर दिया था। अपर सिविल जज नूपुर श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई शुरू हुई। श्रीकांत त्यागी के वकील और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील भाटी ने बताया कि अपर सिविल जज ने जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। जमानत के लिए अब वह सत्र न्यायालय में गुहार लगाएंगे। हालांकि इस मामले के दो अन्य आरोपियों नुकुल त्यागी और संजय को जमानत दे दी गई है।

वहीं दूसरी तरफ श्रीकांत की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में सोसाइटी में हंगामा करने पहुंचे कुछ युवकों को भी जेल भेज दिया था। मंगलवार को सूरजपुर स्थित जिला अदालत में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में जेल में बंद सभी आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। जिन युवकों को कोर्ट ने जमानत दी है, उनमें प्रिंस त्यागी, नितिन त्यागी, लोकेंद्र त्यागी, राहुल त्यागी, रवि पंडित और चर्चिल राणा शामिल हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक इनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। हंगामा करने के आरोपी युवकों के वकील ने बताया कि उनकी जमानत के लिए पहले मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसके बाद जिला जज अवनीश सक्सेना की अदालत में बेल की अर्जी लगाई गई, जिस पर आज सुनवाई के बाद अदालत ने सभी छह आरोपियों को जमानत दे दी।

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