दिल्ली हाई कोर्ट : यूपी पुलिस को दी नसीहत यह दिल्ली है यहां गैरकानूनी काम ना करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस को कठोर शब्दों में नसीहत दे डाली यहां हम आपको बता दें हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यूपी पुलिस को कठोर शब्दों में नसीहत दे डाली

:- लड़की की रजामंदी से शादी करने वाले लड़के के परिजनों को किया गिरफ्तार

:-दिल्ली हाईकोर्ट ने दो गिरफ्तारी पर दी सीख

यहां हम आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 साल की लड़की से रजामंदी से शादी करने वाले युवक के पिता व भाई को राजधानी से गिरफ्तार करने और करीब दो महीने से कैद में रखने पर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने कठोर शब्दों में चेताया, यूपी पुलिस को दिल्ली में गैरकानूनी काम करने की छूट नहीं मिलेगी, यह सहन नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी के समय दिल्ली पुलिस को सूचित भी नहीं किया गया।

SHO – IO की लापरवाही FRI मे लिखी थी लड़की की उम्र

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा F.I.R में लिखी थी लड़की की उम्र 21 साल है। फिर भी लड़की से बात किए बिना लड़के के पिता में भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही कठोर टिप्पणी करते हुए कहा यूपी पुलिस आंख दिमाग बंद करके काम करती है, तो कुछ नहीं हो सकता यदि SHO और I.O जांच अधिकारी लड़की की उम्र ही नहीं पढ़ पाए तो समाधान क्या निकलेगा

कोर्ट ने यूपी पुलिस से पूछा आखिर कैसे हुई गिरफ्तारी

जब लड़की बालिक थी और अपनी रजामंदी से शादी की तो शादी करने वाले युवक के पिता व भाई को राजधानी से गिरफ्तार क्यों किया गया इस पर यूपी की शामली पुलिस से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया। दिल्ली आने और कार्रवाई की सूचना दिल्ली पुलिस को क्यों नहीं दी गई। लड़की का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराने को भी कहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा यहां किसी को भी अपनी मर्जी से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अब सुनवाई 18 नवंबर को होगी। SHO को भी फिर हाजिर रहने को कहा गया है

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