सीएम योगी का दिवाली गिफ्ट : लाखों वाहन मालिकों के चालान होंगे खत्म!

न्यूज़ डायरी,लखनऊ।

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 के बीच कटे लाखों ई-चालानों को स्वतः समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। लंबे समय से कोर्ट में लंबित और समय-सीमा पार कर चुके चालानों को अब वैध नहीं माना जाएगा। इससे राज्यभर के वाहन मालिकों को कानूनी अड़चनों और लंबित मामलों से छुटकारा मिलेगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आदेश के तहत सभी चालानों की स्थिति एक महीने के भीतर ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट कर दी जाएगी।


पुराने चालानों की स्थिति

परिवहन विभाग के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच कुल 30,52,090 ई-चालान काटे गए थे। इनमें से:

17,59,077 चालान पहले ही निस्तारित हो चुके हैं,

12,93,013 चालान अभी लंबित थे। इनमें से:

10,84,732 चालान कोर्ट में विचाराधीन हैं,

1,29,163 चालान ऑफिस स्तर पर लंबित हैं।

अब ये सभी चालान ‘by operation of law’ समाप्त माने जाएंगे। एक महीने के भीतर सभी जिलों के RTO/ARTO कार्यालय इन्हें “Disposed-Abated” या “Closed-Time Bar” की स्थिति में अपडेट करेंगे। हाईकोर्ट से जुड़े चालानों को सात दिनों में पोर्टल से हटाया जाएगा।


परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह निर्णय जनहित, पारदर्शिता और कानून का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। छोटे-मोटे चालान कोर्ट में वर्षों से लंबित थे, जिससे न्यायपालिका और प्रवर्तन तंत्र पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा था। कई मामलों में वसूली भी संभव नहीं हो पा रही थी। हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ऐसे चालान अब स्वतः समाप्त माने जाएंगे।

उन्होंने बताया, “इस कदम से वाहन मालिकों को कानूनी झंझटों से राहत मिलेगी और विभाग की कार्यप्रणाली भी सरल होगी।”


किन मामलों पर लागू नहीं होगा आदेश

यह आदेश सभी चालानों पर लागू नहीं होगा। इसके अंतर्गत ये मामले शामिल नहीं किए गए हैं:

  1. मोटर वाहन कर (Tax) से जुड़े बकाया चालान,
  2. गंभीर दुर्घटनाओं से संबंधित मामले,
  3. भारतीय दंड संहिता (IPC) से जुड़े अपराध,
  4. शराब पीकर वाहन चलाने जैसे गंभीर अपराध।

इन मामलों पर पहले की तरह कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।


जनता को मिलने वाले फायदे

इस फैसले से लाखों वाहन मालिकों को सीधी राहत मिलेगी। विशेष रूप से ऑटो, टैक्सी, ट्रांसपोर्ट और छोटे व्यवसाय से जुड़े वाहन मालिकों को लाभ होगा। अब फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) जैसी सेवाओं के लिए आवेदन करते समय पुराने चालानों के कारण कोई रुकावट नहीं आएगी।

वाहन मालिक अब पोर्टल पर लॉगिन कर एक महीने बाद अपने चालानों की स्थिति देख सकेंगे। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और समय पर सेवाओं का लाभ मिलेगा।

आगे की प्रक्रिया

सभी जिलों के RTO/ARTO कार्यालय 30 दिनों के भीतर चालानों की स्थिति अपडेट करेंगे।

हाईकोर्ट से जुड़े चालान सात दिनों में हटाए जाएंगे।

पोर्टल पर “Disposed-Abated” या “Closed-Time Bar” की स्थिति दर्शाई जाएगी।

वाहन मालिक अपने लॉगिन से स्टेटस देख सकेंगे।

Author

  • Harvir Chauhan

    Harvir Chauhan
    Editor-in-Chief & Founder, News Diary Today

    हरवीर चौहान एक वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और मीडिया उद्यमी हैं, जिन्हें समाचार एवं डिजिटल मीडिया क्षेत्र में 10+ वर्षों का अनुभव है। वे Doordarshan Uttar Pradesh और India News जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ कार्य कर चुके हैं। वर्तमान में वे NewsDiaryToday.com और ‘न्यूज़ डायरी टुडे’ साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक एवं Editor-in-Chief हैं। वे तथ्यपरक, निष्पक्ष और विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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