बिना लाइसेंस सब्जी बेचने पर होगी कार्यवाही
नई दिल्ली:- फूड एंड सेफ्टी विभाग (Food and Safety Department) ने दिल्ली की मंडियों में एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। जिसमें वो कैंप लगाकर सब्जी विक्रेताओं को लाइसेंस दे रहे हैं। दरअसल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड एंड सेफ्टी विभाग के साथ एक एमओयू साइन किया है। जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा सब्जी बेचने वालों लोगों को लाइसेंस दिया जाएगा या उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
गौरतलब है कि देश के हर हिस्से में सब्जी विक्रेता के पास रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना जरूरी होता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में कई ऐसे विक्रेता है जिन्होंने ना तो रजिस्ट्रेशन करवाया और ना ही लाइसेंस लिया। विभाग का कहना है कि लाइसेंस शुदा विक्रेताओं को को समय समय पर सब्जी बेचने से जुड़ी हर जानकारी दी जाती है। वहीं जब सैंपल लिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना नहीं देना पड़ता। इसके अलावा विभाग के पास एक डेटा बैंक रहता है, जिससे किसी तरह की सरकारी प्लानिंग में मदद मिलती है।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन:
फूड एंड सेफ्टी विभाग के अनुसार जिस सब्जी विक्रेता का कारोबार साल में 12 लाख से कम होता है उन्हें या तो रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस लेना होता है। ये लाइसेंस पांच साल के लिए होता है। जिसकी फीस सिर्फ सौ रुपए ही होती है। इसके लिए विक्रता को फॉर्म के साथ आधार कार्ड की कॉपी और एक फोटो जमा करवानी होती है।