अब 17 से ज्यादा उम्र के युवा करवा सकते हैं वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन


चुनाव आयोग ने मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए की पहल


नई दिल्ली:- चुनाव आयोग ने मतदान में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नई पहल की घोषणा की है। जिससे अब 18 साल के होने पर वोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से अधिक उम्र के युवा अब अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
बता दें कि इससे पहले तक, किसी साल एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के योग्य होते थे। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। लेकिन अब चुनाव कानून में बदलाव के बाद लोग एक जनवरी, एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर को 18 साल की उम्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। आयोग के अनुसार कहा गया है कि ‘अब से, मतदाता सूची को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है जिसमें वे 18 वर्ष के हुए होंगे।

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