आज से महंगाई डायन आई आपके आंगन

जीएसटी की दरों में हुआ बदलाव लागू

नई दिल्ली:- आज से महंगाई का झटका सीधे आपके घर आंगन पहुंच गया है। रोजमर्रा की  चीज़ों के दाम भी अब बोझ हो गए हैं। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सरकार ने कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर टैक्स के रेट्स में बदलाव कर दिया है, जिसकी वजह से आज से आपको कई सारे सामान पर ज्यादा जीएसटी चुकाना होगा। जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के इस्तेमाल वाली कई चीजों मिल रही जीएसटी छूट को खत्म करने का फैसला किया है।

रोजमर्रा की चीजें भी पहुंच से बाहर:

आज से मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा,जिन पर अभी तक जीएसटी से छूट मिली हुई थी।

ये सब भी हुए मेंहगाई डायन के शिकार:

आज से पैकेट बंद और लेवल वाले प्रोडक्ट्स पर जीएसटी 5 प्रतिशत से बढ कर 18 प्रतिशत लगाया जाएगा। इसके अलावा एक हजार रुपये प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा। फिलहाल यह छूट की श्रेणी में आता है। इसके अलावा 5,000 रुपये प्रति दिन (आईसीयू को छोड़कर) से ऊपर के अस्पताल के कमरे के किराए पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर अब पहले के 5 फीसदी की तुलना में 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। इसके अलावा नारियल पानी पर 12 फीसदी और फुटवेयर के कच्चे माल पर भी 12 फीसदी जीएसटी की नई दरें लागू होगी। साथ ही  प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और ‘पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर 18 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा।

बस इतनी सी है राहत:

एटलस सहित मानचित्र और चार्ट पर 12 फीसदी शुल्क लगेगा। इसके आलावा अनपैक्ड, अनलेबल और अनब्रांडेड सामान जीएसटी से मुक्त रहेगा। हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन तथा कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर 12 से घटाकर 5 फीसदी की गई है। साथ ही ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 18 से घटाकर 12 फीसदी कर हो गया है।

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