Noida : जिला अधिकारी सुहास एलवाई के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टोरों का किया गया निरीक्षण

:- जिला अधिकारी के नेतृत्व में जनपद के मेडिकल स्टार्स पर मानकों के अनुरूप औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक की बड़ी कार्यवाही।

:- औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर के द्वारा नोएडा सेक्टर 5 व सेक्टर 19 स्थित तीन मेडिकल स्टोर की जांच कर कुल 6 औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।

नोएडा :- उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की मंशा के अनुरूप एवं जिला अधिकारी सुहास एलवाई के नेतृत्व में जनपद के सभी मेडिकल स्टोर्स पर मानकों के अनुरूप औषधियों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग निरंतर स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कर रहा है। इसी क्रम में विगत 16 जुलाई को औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर के द्वारा नोएडा सेक्टर 5 व सेक्टर 19 स्थित तीन मेडिकल स्टोर की जांच कर कुल 6 औषधि नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए।

उन्होंने बताया कि बदलते मौसम में चलते बुखार, खंसी एवम् अन्य बीमारी में प्रयुक्त औषधि की गुणवत्ता एवं संबंधित क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच के क्रम मे हरोला सेक्टर 5 स्थित अग्रवाल मेडिकोज से कुल दो (एक आई ड्रॉप व एक टिंक्चर )औषधि का नमूना संग्रहित किया गया । एक अन्य ग्रेस मेडिकल स्टोर से एंडोनॉर्म औषधि का नमूना संग्रहित किया गया। इसी प्रकार औषधि निरीक्षक के द्वारा सेक्टर 19 स्थित हेल्थ प्लस फार्मेसी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर कुल तीन औषधि नमूने जिनमे से (एक एसिडिटी एवम अन्य दो डिप्रेशन दूर करने की औषधि ) के नमूने संग्रहित कर लिए गए । उन्होंने बताया कि मौके पर इन औषधि के बिल प्रस्तुत नहीं करने पर सभी औषधि के क्रय बिलों को अगले तीन दिनों के अंदर सत्यापन के लिए प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया।


ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि

उन्होंने बताया की बदलते मौसम में काम आने वाली बुखार , संक्रमण , दर्द निवारक एवम अन्य औषधियां मेडिकल स्टोर्स में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।
औषधि निरीक्षक वैभव बब्बर ने जानकारी देते हुए अवगत कराया की क्रय विक्रय अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि किसी भी मेडिकल द्वारा किसी बिना या अवैध लाइसेंस धारी को औषधि का क्रय विक्रय तो नहीं किया जा रहा है। नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जिनकी रिपोर्ट आने पर एवं विवेचना करने पर आग्रिम कार्यवाही औषधि एवम् प्रसाधन अधिनियम 1940 के अन्तर्गत नियमनुसार की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद में सभी प्रकार की दवाइयां मानकों एवं गुणवत्ता के साथ सभी मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से आगे भी इसी प्रकार अभियान संचालित करते हुए मेडिकल स्टोर्स की जांच की जाएगी।

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