नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन: आम्रपाली सफायर-II पर ₹73.40 लाख का पर्यावरणीय जुर्माना।

✍️ योगेश राणा

NGT के निर्देशों की अवहेलना पर सख्त कार्रवाई, आम्रपाली सफायर-II कटघरे में

न्यूज़ डायरी टुडे, नोएडा।

Noida Authority: नोएडा प्राधिकरण के मैसर्स आम्रपाली सफायर-II (भूखण्ड संख्या जी.एच.-02, सेक्टर-45) के स्थलीय निरीक्षण के बाद की गई कार्यवाही। बता दें कि
प्राधिकरण के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि सोसायटी परिसर में स्थापित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) मानकों के अनुरूप संचालित नहीं हो रहा था और पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन के लिए सोसायटी पर ₹73,40,000 (तिहत्तर लाख चालीस हजार रुपये) का जुर्माना लगाया गया है और
यह कार्यवाही जल अधिनियम 1974,वायु अधिनियम 1981 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000 एवं 2016 के प्रावधानों के तहत की गई है और निरीक्षण में यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व में दी गई चेतावनियों के बावजूद सोसायटी द्वारा लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशों की अवहेलना है।

आम्रपाली सफायर-II के विरुद्ध दर्ज होगी प्राथमिक रिपोर्ट: वरिष्ठ प्रबंधक जल खंड तृतीय।

पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत और बार-बार होने वाले उल्लंघनों को रोकने के लिए, संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है कि आम्रपाली सफायर-II के विरुद्ध तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की जाए और इस कार्यवाही की जानकारी क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी साझा की गई है ताकि वे भी अपने स्तर से आवश्यक कदम उठा सकें और नोएडा प्राधिकरण वर्तमान में उन हाउसिंग सोसायटियों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है जो बिना शोधन के सीवेज को ड्रेनों में प्रवाहित कर रही हैं, जिससे भूजल और पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुँच रहा है।

Author

  • News Dairy Today Desk

    News Diary Today helps to get latest updates on things happening around, get local news from Noida, Greater Noida, Delhi and Ghaziabad.