Noida News : होली से पहले नोएडा में सख्ती, BNSS की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंध।

✍️ योगेश राणा

होली पर हुड़दंग पड़ सकता है भारी,5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक।

Noida Police : गौतम बुद्ध नगर(नोएडा) पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी त्योहारों (विशेष रूप से होली और अन्य उत्सवों) और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 02 मार्च 2026 से 06 मार्च 2026 तक पूरे जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) लागू करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इस आदेश का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान सार्वजनिक शांति बनाए रखना और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकना है और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रमुख प्रतिबंध!

सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति के एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा और बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का विजय जुलूस, विरोध प्रदर्शन या धार्मिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और सार्वजनिक स्थानों पर लाठी-डंडे, चाकू, तलवार या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र (लाइसेंसी हथियार सहित) लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध है और रात 10 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले लाउडस्पीकर या डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है और बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी और भड़काऊ संदेश, अफवाहें या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली पोस्ट डालने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

किन लोगों को मिलेगी छूट!

यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और परीक्षा दे रहे छात्रों (वैध प्रवेश पत्र के साथ) पर लागू नहीं होगा और विवाह समारोहों और अंतिम संस्कार जैसी अनिवार्य परंपराओं के लिए पूर्व सूचना/अनुमति आवश्यक हो सकती है।

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  • News Dairy Today Desk

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