नई दिल्ली:- ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने मोहम्मद जुबैर को बुधवार को सभी मामलों में अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उन्हें अंतहीन समय तक हिरासत में बनाए रखना उचित नहीं है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान यूपी सरकार की तरफ से गठित की गई एसआईटी को भी भंग कर दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एक समेकित जांच की आवश्यकता है। शीर्ष अदालत ने साथ ही जुबैर के खिलाफ यूपी में दर्ज सभी प्राथमिकी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है।